मंगलवार, 2 अप्रैल 2024

आलमी उर्दू फाउंडेशन ने किया 'महफिले ज़िक्रे अली' एवं दावत-ए-इफ़्तार का आयोजन

नई दिल्ली। आलमी उर्दू फाउंडेशन द्वारा, 'महफिले ज़िक्रे अली' एवं दावत-ए-इफ़्तार का आयोजन, मीडिया पैलेस, हैदाराबाद में वरिष्ठ पत्रकार व प्रधान संपादक, आलमी मीडिया ग्रुप; कबीर सिद्दीकी समेत अन्य भाषा विद्वानों का भाषण एवं मुशायरा, नई दिल्ली के अतिरिक्त देश के लगभग सभी राज्यों में आयोजित किया गया। 
मुशायरों का आयोजन करने वाले स्वर्गीय मोहतरम अली सिद्दीकी के सुपुत्र; श्री कबीर सिद्दीकी अध्यक्ष: आलमी उर्दू फाउंडेशन व अबूतराब एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा, 'मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली मुर्तजा के शहीदी दिवस' के पावन अवसर पर, मीडिया पैलेस ऑडीटोरीयम, जामिआ निज़ामीया कम्पलैक्स, गनफाओंडरी, हैदराबाद में महफिल ज़िक्र अली एवं दावते इफ्तार का श्रद्धापूर्वक आयोजन  किया। इसमें मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा ने अपने भाषण में हज़रत अली की महानता, परित्याग एवं गुणें की चर्चा करते हुए आस्थापूर्वक 'मौलाए कायनात हज़रत अली' के जीवन के विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डाला। इस सभा में प्रसिद्ध पत्रकार डाक्टर फाज़िल हुसैन परवेज़, संपादक साप्ताहिक ‘गवाह’, वरिष्ठ शायर श्री सलाहुद्दीन नय्यर, श्री ज़िया काॅदरी अजमेरी, मुद्रक एवं प्रकाशक; राष्ट्रीय सहारा ग्रुप, ने हज़रत अली की महानता, मानवता एवं दिव्य मूल्यों पर चर्चा की। वक्ताओं ने स्वर्गीय श्री अली सिद्दीकी द्वारा आयोजित किए गए,  आलमी मुशायरों को याद करते हुए उनके सुपुत्र श्री कबीर सिद्दीकी की सेवाओं की चर्चा करत  हुए सलाह दी  कि वे इस संगठन द्वारा श्री अली सिद्दीकी की याद में साहित्यिक सभाएं आयोजित करते रहें। इसके लिए शहर के विद्वान सहायतार्थ हैं। 
श्री कबीर सिद्दीकी ने 'मौलाए कायनात' के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "लतीफुद्दीन लतीफ और अहमद सिद्दीकी मुकेश ने जिस प्रकार से प्रचार में सहयोग किया इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। नाअत व मनकबत की महफिल में मुशायरे के निगरां श्री सलाहुद्दीन नय्यर के अतिरिक्त शहर के चुनिंदा शायरों एवं विद्वानों मुमताज दानिश, क़ाज़ी फारूक आरफी, डाक्टर तय्यब पाशाह कादरी, अली जव्वाद शहपर, प्रोफेसर मसऊद अहमद, लतीफुद्दीन लतीफ, तशकील अनवर रज़्जाकी, शकील अब्बास और रोशन अली रोशन ने अपनी रचनाओं पर प्रशंसा प्राप्त की। 
संचालन का कर्तव्य प्रख्यात शायर, लतीफुद्दीन लतीफ ने बहुत सुंन्दरता से निभाया।इफ्तार, नमाज़ व डिनर का भी आयोजन श किया गया। विशेष रूप से बिजली की कुमकुमों से जगमाता हुआ हाल भी छोटा पड़ गया था! श्री कबीर सिद्दीकी ने कुशलतापूर्वक सभा स्थल को सजाया था। उत्कृष्ट भाषणों ने महफिल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। मीडिया पैलेस के प्रमुख, डाक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ की निगरानी में, अबदुर्रशीद जुनैद के अतिरिक्त रज़ा खान व अन्य ने सभा के सफल आयोजन में भरपूर सहाता दी। कबीर सिद्दीकी की माता जी, की देखरेख में महिलाओं के लिए अलग प्रबंधन किया गया था। परिवार की सभी महिलाओं ने परंपराओं को बरकरार रखते हुए उपस्थ्ति महिलाओं का स्वागत करते हुए इफ्तार, नमाज़ व डिनर का भव्य आयोजन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को दी जमानत, आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद अब जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा. इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया। 

सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए। 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया। यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था. संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की, और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया।

हाई कोर्ट ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को मामले में 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्‍ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं

मनीष सिसोदिया और के. कविता पहले से ही इस मामले में जेल में कैद हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह 10 दिनों तक उसकी हिरासत में रहे प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया ईडी ने उनकी 15 दिन की न्यायिक हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने 'बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया अदालत ने ईडी की याचिका मंजूर कर ली थी

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