बुधवार, 9 अप्रैल 2025

वक्फ विधेयक पारित होने के मायने

अवधेश कुमार

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के के हस्ताक्षर के बाद वक्फ कानून अस्तित्व में आ गया है तथा सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस तरह अब देश में पुराना वक्फ कानून समाप्त एवं नया कानून लागू हो चुका है। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के संपूर्ण बहस को देखें तो विरोध करने वालों ने तथ्यों के आधार पर ऐसे तर्क नहीं दिए जिनसे वाकई साबित हो सके कि वक्फ कानून में बदलाव का यह कदम संविधान विरोधी, इस्लाम विरोधी एवं मुस्लिम विरोधी है तथा इसका उद्देश्य सरकार द्वारा मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करना है। सरकार के सांसदों द्वारा दिए गए अन्य नेताओं के भाषणों को छोड़ दीजिए तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा विधेयक प्रस्तुत करते समय तथा गृह मंत्री अमित शाह के ही वक्तव्य में एक -एक तथ्य संसद की रिकॉर्ड पर रखे गए। संसद में गलत तथ्य रखने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है। साफ है कि दोनों नेताओं ने जो कहा वह सच था। विपक्ष के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए तथ्य थे ही नहीं। विपक्ष के ज्यादातर भाषण राजनीतिक आरोपों के अलावा कुछ नहीं थे। कुछ तो तथ्यों से परे थे। उदाहरण के लिए यह कहना कि वक्फ न्यायाधिकरण के विरुद्ध न्यायालय जाया जा सकता है। कांग्रेस तथा यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम माना गया और सिविल न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय में मामला रिट के माध्यम से ले जाया गया। हम जानते हैं कि रिट कितना कठिन होता है। जिस संस्था की संपत्तियों को लेकर 40 हजार से ज्यादा विवाद हों और उनमें लगभग 10 हजार मुसलमानों द्वारा लाए गए हों उसके वर्तमान ढांचे को बनाए रखना किसी लोकतांत्रिक, संवैधानिक और प्रगतिशील व्यवस्था का पर्याय नहीं हो सकता। इसमें सुधार की मांग मुसलमानों की ओर से भी की जा रही थी।

इस्लाम में दीन की सेवा के लिए अपनी संपत्तियों को वक्फ करने की अनुमति है। इसे छीना नहीं जा सकता। हालांकि वक्फ नाम इस्लामी नहीं यह अरबी शब्द है। आप किसी तरीके से संपत्ति इस्लाम के तहत दान कर सकते हैं। वक्फ में सरकार ने स्पष्ट किया कि गैर मुसलमानों का हस्तक्षेप नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में मुतवल्ली और वाकिफ दोनों मुस्लिम समुदाय के होंगे। तो समस्या कहां है? वक्फ बोर्ड की भूमिका इन संपत्तियों के उनके उद्देश्यों के अनुरूप उचित प्रबंधन ,प्रशासन और नियंत्रण तक सीमित है। जो वक्फ बोर्ड संविधान के तहत बना और संसद ने पारित किया वह इस्लाम मजहब का विषय नहीं हो सकता।  संसद में पारित सभी कानून उच्चतम न्यायालय के पुनरीक्षण की परिधि में आते हैं।  तो इसकी संवैधानिकता का निर्णय उच्चतम न्यायालय में हो जाएगा। संविधान का सामान्य जानकार भी बता सकता है कि इसमें किसी धारा का उल्लंघन नहीं है। 

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ अपने पंथ या मजहब का प्रचार करने, उसके लिए संस्थाएं बनाने आदि के मौलिक अधिकारों की हमारे देश में खासकर मुसलमानों के संदर्भ में दुर्भाग्य से गलत अवधारणा बनी और यही मानसिकता मजबूत हो गई है। इसी कारण ऐसे सारे वैधानिक कदमों को सीधे इस्लाम विरोधी या मुसलमानों के मजहबी मामलों में हस्तक्षेप बता कर दुष्प्रचार किया जाता है और इसका आम मुसलमानों पर असर भी दिखाई देता है। हालांकि धीरे-धीरे इस सोच में भी बदलाव आ रहा है। वक्फ विधेयक पर संसद में बहस के दो दिनों तक हमने देखा कि देश भर में इसके समर्थन में भी प्रदर्शन हुए और अनेक प्रतिष्ठित मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं तथा जमातों के प्रमुखों ने पक्ष में वक्तव्य दिया। उदाहरण के लिए अजमेर शरीफ के प्रमुख हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड में सुधार किया जाए जिससे मुस्लिम समुदाय को कौशल , शिक्षा और रोजगार के लाभ मिल सके तो यह बहुत जरूरी बदलाव होगा। इस तरह के अनेक बयान हैं जिनसे विरोधी मुस्लिम नेताओं और राजनीतिक दलों के आरोपों का खंडन हो जाता है। 

जो सच है ही नहीं उसे प्रचारित करके देश में वोट बैंक की लंबी राजनीति हुई, इसके कारण मुस्लिम समुदाय के अंदर उदारवादी व्यापक सोच वाले हाशिए में गए तथा कट्टरपंथी शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व हावी होते गए। उच्चतम न्यायालय ने 1985 में शाहबानो जैसी एक तलाकशुदा वृद्ध महिला के लिए 138 रुपए मासिक भत्ते की मान्यता दी और ऐसे मुसलमानों द्वारा भ्रम पैदा करने के कारण समुदाय विरोध में उतर गया। वोट बैंक की राजनीति के तहत राजीव गांधी सरकार ने संसद से उसे पलट दिया। उसके बाद से मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, भले उनके नाम पर कानून विरोधी कार्य यहां तक कि भ्रष्टाचार और अपराध भी हो रहे हो उनमें सरकारें दखलअंदाजी बचती ही नहीं रही बल्कि इस व्यवस्था को और सशक्त करने के कानून और ढांचे खड़े कर दिए। एक साथ तीन तलाक की इस्लाम में मान्यता नहीं है। बावजूद मजहबी मामला के नाम पर जारी रहा और सरकारों को पता था, फिर भी महिलाओं के साथ  अन्याय तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं के शोषण की इस इस्लाम विरोधी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने ही इसे किया।

वक्फ की मजहबी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए 1995 में जब कानून में बदलाव हो रहा था तो राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता सिकंदर वख्त ने कहा था कि वक्फ संपत्तियां गरीब मुसलमानों की सेवाओं ,तलाकशुदा महिलाओं और यतीम बच्चों की अमानत है जिसमें खयानत हो रही है। बावजूद विधेयक पारित हुआ और कानून बना। अब मुस्लिम नेता ही प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड के रहनुमा संपत्तियों का अंकेक्षण क्यों नहीं कराते? इससे पता चलेगा कि वक्फ संपत्तियां कहां-कहां और कितनी मात्रा में खर्च हो रही है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ में रजिस्ट्री कर सकता है किंतु सरकारी संपत्ति कैसे वक्फ हो सकती है यह समझ से परे है। सरकार की भूमिका अपने स्तर से गरीबों के कल्याण के लिए काम करना है। दूसरी ओर वक्फ के नाम पर सरकारी, व्यक्तिगत और आदिवासियों की अनुसूचित जमीनों, ऐतिहासिक - पुरातात्विक स्थलों तक पर वक्फ का कब्जा हुआ।  सच्चर समिति ने कहा कि इसका प्रबंधन सही तरीके से हो तो 12 हजार करोड़ की सालाना आय हो सकती है जबकि आए केवल 200 करोड रुपए हो रहे हैं। सच्चर आयोग का मूल्यांकन 2005 का था। 2013 के बाद अगर 21 लाख एकड़ जमीन बढ़े हैं तो कल्पना करिए कि 12 हजार करोड़ की संभावित आय का आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा। इस समय आय केवल 169 करोड़ है। चूंकि इस्लाम में जकात और वक्फ को मान्यता है इस कारण वक्फ जैसे केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। हालांकि भूमि , धर्मस्थल जिनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्मशान घाट , कब्रिस्तान आदि मुद्दे राज्य सरकार के विषय हैं। 1954 में केंद्रीय स्तर पर वक्फ कानून संसद में बना और 1995 तथा 2013 में बदलाव हुए। राज्यों की भूमिका इसमें समाप्त नहीं हुई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में हिंदू धर्मार्थ कानून है। ये मठों , मंदिरों के प्रशासन संपत्ति और प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं। 1955 - 56 में हिंदू कोड बिल के अनुसार मुसलमान के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार का कोई कानून नहीं बना। यह प्रगतिशील और न्यायसंगत समाज व्यवस्था के रास्ते की ये बाधायें अब खत्म हो रहीं हैं और धीरे-धीरे मुस्लिम समुदाय के वंचित और हाशिए में पड़े समूह, महिलाओं तथा विवेकशील वर्ग इनका समर्थन कर रहा है।

अवधेश कुमार, ई-30, गणेश नगर, पांडव नगर कंपलेक्स, दिल्ली -110092, मोबाइल -9811027208


गुरुवार, 3 अप्रैल 2025

बेंगलुरु में आयोजित प्रतिनिधि सभा से संदेश

अवधेश कुमार

इस वर्ष विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष में संघ की बेंगलुरु में  आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का दो दिवसीय आयोजन अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण घटना मानी जाएगी। संघ के सम्पूर्ण नेतृत्व मंडल के अलावा विचार परिवार के सभी 32 संगठनों के शीर्ष 1482 प्रतिनिधियों के आयोजन से निकला स्वर संघ और उसके विचार परिवार की भूमिका का दिग्दर्शन होगा। संघ की हर बैठक के संदर्भ में आम सोच यही होती है कि इस समय के सर्वाधिक चर्चित मुद्दे पर संघ का क्या रुख सामने आता है। हालांकि संघ की बैठकों के निर्णयों और वक्तव्यों ने बार-बार साबित किया है कि उसका हर कार्य-व्यवहार लक्ष्य की दृष्टि से होता है और तात्कालिक घटनाएं उसी के आलोक में देखी जाती हैं। बैठक के आरंभ में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने पत्रकार वार्ता की, उद्घाटन दिवस पर सह सरकार्यवाह मुकुंद सीआर, दूसरे दिन सहसरकार्यवाह अरुण कुमार तथा अंत में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबोले ने पत्रकारों के माध्यम से बैठक की वांछित जानकारी दी। किसी ने भी अपनी ओर से महाकुंभ और बांग्लादेश को छोड़ अन्य पर वक्तव्य नहीं दिया क्योंकि ये बैठक के फोकस या मुख्य एजेंडा नहीं थे। सारे वक्तव्य प्रश्नों के उत्तर में दिए गए। औरंगजेब और उसके कब्र को लेकर प्रश्न के उत्तर में ही पहले अंबेकर ने इसे अप्रासंगिक बताया तो होसाबोले ने कहा कि देश के इथोस, संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति के अनुरूप काम करते हुए समृद्धि में योगदान देता है उसे आइकॉन माना जाएगा या जो बाहर से आकर आक्रमण कर शासन किया, हजारों लोगों पर अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किया उसे? यानी संदर्भ है कि देश किसे आदर्श माने। 

एजेंडा के बारे में जानकारी देते हुए मुकुंद ने स्पष्ट किया कि संघ स्थापना के100 वें वर्ष की प्रतिनिधि सभा में संघ कार्य से सामाजिक प्रभाव और समाज में बदलाव लाने पर चर्चा,विचार-विमर्श होगा। सारे वक्तव्यों से स्पष्ट हुआ कि  संघ शताब्दी के दौरान विशिष्ट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित होगा। इसके संदर्भ में लक्ष्य से संबंधित सूत्रों का आधार दिया गया तो उसके अनुसार आगे की कार्य योजनाएं। तीन सूत्र दिए गए- 1. आत्मचिंतन करना, 2. संघ कार्य के लिए समाज द्वारा दिए समर्थन के लिए आभार प्रकट करना तथा 3. सबके वक्तव्य का स्वर था कि राष्ट्र तथा समाज को संगठित करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करना है। दत्तात्रेय ने कहा कि संघ का उद्देश्य हिन्दू समाज का पुनर्जागरण रहा है, लक्ष्य हिन्दू समाज को संगठित करना है। सहसरकार्यवाह अरुण कुमार ने कहा कि संघ संगठन नहीं, समाज परिवर्तन का बड़ा जनआंदोलन है। संघ शाखाओं और राष्ट्रव्यापी गतिविधियों के माध्यम से इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है।  

अब जरा कार्यक्रमों की कुछ बिंदुवार रूपरेखा देखिए।

1. शताब्दी वर्ष में विजयादशमी 2025 को संघ गणवेश में स्वयंसेवकों के मंडल, खंड व नगर स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।  2. नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक घर-घर संपर्क अभियान चलेगा। 3. सभी मंडलों और बस्तियों में हिन्दू सम्मेलन आयोजित कर प्रत्येक के जीवन में एकता और सद्भाव, राष्ट्र के विकास में सभी का योगदान और संघ द्वारा घोषित शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन अर्थात परिवार प्रबोधन, सामाजिक समरसता,  स्व का भाव, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी का संदेश दिया जाएगा। 4. सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित कर  सांस्कृतिक आधार और हिन्दू चरित्र को खोए बिना आधुनिक जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा।  5. नागरिक संवाद आयोजित कर राष्ट्रीय दृष्टि से स्थापित नकारात्मक और विकृत नैरेटिव या विमर्श की जगह सही विमर्श स्थापित करने कोशिश होगी।  इतने कार्यक्रमों के बाद शताब्दी वर्ष में लाखों लोग उनसे जुड़ते हैं तो किसी के लिए छाती पीटने का कारण नहीं होना चाहिए। जो लोगों की स्वाभाविक चाहत के अनुरूप काम करेगा लोग उसके साथ आएंगे। 

सरकार्यवाह द्वारा प्रतिनिधि सभा के आरंभ में प्रस्तुत प्रतिवेदन में वर्ष भर के कार्यों के विवरण के साथ वर्तमान संगठन की स्थिति के आंकड़े उपलब्ध हैं। किसी को भी वह संघ की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अनुसार इस समय देश में लगभग एक करोड़ स्वयंसेवक हैं। शताब्दी वर्ष में संघ विस्तार और सुंदृढ़िकरण के लिए 2,453 स्वयंसेवक आगे आए और विस्तारक बने गये। वो सब अपनी क्षमता के अनुरूप या थोड़ा भी काम करेंगे तो इसका असर होगा। संघ में युवाओं की संख्या यूं ही नहीं बढ़ रही है। इस वर्षआयोजित कुल 4,415 प्रारंभिक वर्गों में 2 लाख 22 हजार 962 स्वयंसेवक शामिल हुए, जिनमें  1 लाख 63,000  14 से 25 आयु वर्ग और 20 हजार से अधिक 40 वर्ष से ऊपर के आयु के थे। अरुणाचल प्में 1999 में काम शुरू हुआ और 274 शाखाएं लग रहीं हैं।

 तमिलनाडु में जहां कार्य न के बराबर था वहां शाखाओं की संख्या चार हजार पार कर गई है। 1925 में संघ की स्थापना हुई और 1940 तक सभी प्रांतों में पहुंचे तो 1972 तक सभी जिलों में, 1996 तक सभी नगर और प्रखंडों तक पहुंच गए और अभी देश के सभी मंडलों (एक मंडल दस से बारह गांवों को मिलाकर बनाया गया है) तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिवेदन में आए आंकड़ों के अनुसार 51 हजार 570 स्थानों पर प्रतिदिन 83 हजार 129 शाखाएं चलती हैं। साप्ताहिक शाखाओं और मिलन की कुल संख्या 1 लाख 15 हजार 276 है। संघ को अभी भी शहरी मध्य वर्ग और कुछ व्यापारियों का संगठन मानने वालों को दत्तात्रेय द्वारा दी गई इस जानकारी पर ध्यान देना चाहिए कि विस्तार में ग्रामीण मंडलों पर केंद्रित करते हुए  देश को 58 हजार 981 ग्रामीण मंडलों में विभाजित किया है, जिनमें से 30 हजार 717 मंडलों में दैनिक शाखाएँ और 9 हजार 200 मंडलों में साप्ताहिक मिलन चल रहे हैं। विस्तार का ही परिणाम है कि संघ आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी रूप से सक्रिय है जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन, सामाजिक जागरण, सामाजिक सद्भाव जैसे क्षेत्रों में करीब 90 हजार गतिविधियों का आंकड़ा दिया गया है। सामाजिक समरसता के लिए उन क्षेत्रों में विशेष काम किया जा रहा है जहांअत्यधिक छुआछूत है।  

किसी संगठन का कार्य-व्यवहार लक्ष्यों और उसके अनुरूप संकल्पों पर निर्भर करता है। शताब्दी वर्ष के संकल्प का  शीर्षक है, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिन्दू समाज का निर्माण। कुछ पंक्तियों को उद्मृत कर समझा जा सकता है। अनंत काल से ही हिंदू समाज एक प्रदीर्घ और अविस्मरणीय यात्रा में साधनारत रहा है, जिसका उद्देश्य मानव एकता और विश्व कल्याण हैI  एक संगठित, चारित्र्यसंपन्न और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में अपनी प्राचीन संस्कृति और समृद्ध परंपराओं के चलते सौहार्दपूर्ण विश्व का निर्माण करने के लिए भारत के पास अनुभवजनित ज्ञान उपलब्ध है। अतः सभी प्रकार के भेंदों को नकारने वाला समरसता युक्त आचरण , पर्यावरणपूरक जीवनशैली पर आधारित मूल्याधिष्ठित परिवार, 'स्व'बोध से ओतप्रोत और नागरिक कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध समाज, का चित्र खड़ा करने के लिए हम सब संकल्प करते हैं। प्रतिनिधि सभा विश्व के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने वाला समरस और संगठित भारत का निर्माण करने हेतु संकल्प करती है।

संघ की आलोचनाओं से परे हटकर विचार करिए। हिंदुत्व का सर्वसमावेशी विचार और उसके अनुरूप भारत राष्ट्र सहित संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्यक्रम का संकल्प उपयुक्त दृष्टि या सही दिशा में कार्य करने से प्राप्त उपलब्धियां के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं। इसमें मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करते हुए उसको अपने परिवार, समाज, देश और फिर विश्व कल्याण तक ले जाना, उस दृष्टि से राष्ट्र  निर्माण जैसे व्यापक लक्ष्य शताब्दी वर्ष में सामने रखा है। इसके कार्यों को देखें तो उसमें सुसंगती दिखाई भी पड़ती है। 

अवधेश कुमार, ई-30, गणेश नगर , पांडव नगर कंपलेक्स , दिल्ली- 110092, मोबाइल -98110 27208

बुधवार, 2 अप्रैल 2025

भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जद्दोजहद

बसंत कुमार

आजकल देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवाज सनातनी धर्म के स्वयंभू समर्थकों और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है जबकि देश में राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाली पार्टी भाजपा की पिछले 10 वर्षों की सरकार है और इस कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है, ट्रिपल तलाक़ समाप्त हो गया है वक्फ बोर्ड पर बिल आने वाला है लेकिन इन सकरात्मक कदमों के साथ-साथ तेज त्योहारों पर दुकानदारों को अपने नाम के प्लेट लगाना अनिवार्य करना और नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को बंद करवाना कुछ ऐसे कदम हैं जो को कुछ लोगों द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने का अनावश्यक प्रयास है। यद्यपि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र में, मूलभूत सुविधाएं घर-घर शौचालय, सड़क निर्माण में अपेक्षित विकास हुआ और भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है पर कुछ दिनों से देश में कुछ संगठनों द्वारा हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की घोषणाएं की जा रहे है और कुछ सिरफिरे ऐसे हैं जो जाति विशेष के सम्मेलनों का आयोजन करके देश में संविधान के स्थान पर मनुस्मृति के विधान के अनुसार देश चलाना चाहते हैं। क्या यह देश कभी हिंदू राष्ट्र कहा गया या कभी इस देश में 800 साल तक शासन करने वाले मुस्लिम शासकों ने इसे मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की चेष्टा की! इतिहास के जानकार कहते है कि अंग्रेजों ने देश हिंदू-मुसलमान के रूप में बांटने के मकसद से देश में जनगणना की योजना बनाई। इससे पूर्व इस भूभाग में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। पर 1891 की जनगणना में पहली बार हिंदू, मुसलमान, ईसाई शब्द आया, प्रश्न जो देश हजारो वर्षों से हिंदुस्तान कहा जाता रहा है और जिसमे रहने वालों को हिंदू कहा जाता रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।

दरअसल पूरे समाज के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हिंदू शब्द को एक वर्ग विशेष तक सीमित करने के लिए एक कुटिल चाल चली। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद जब ब्रिटिश इंडिया की स्थापना हुई तो अंग्रेज एक ओर देश सुधार का दिखावा कर रहे थे वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज को बांटने की संस्थात्मक व्यवस्था कर रहे थे। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षित वर्ग की सोच बदलने के लिए आर्य शब्द का खुला उपयोग किया। ब्रिटिश इंडिया के कानून मंत्री एवं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति सर हेनरी मेन ने अपने एक भाषण में एक सिद्धांत प्रस्तुंत किया कि "भारत में जो सवर्ण है उनका मूल आर्य जाति से है और अंग्रेज भी आर्य जाति से हैं पर भारतीय आर्य विकास के क्षेत्र में पिछड़ गए और अंग्रेज आगे निकल गए। विधाता ने हमें भारत भेजा इसलिए है कि हम आपको सभ्यता के रास्ते पर आगे बढ़ाएं"। अंग्रेजों ने अपनी चाल को कामयाब करने के लिए भारतीयों के लिए एक दर्पण तैयार किया कि हम अपने आप को कैसे देखें। इसके लिए उन्होंने बहुत जानकारी इकट्ठी की, गजेटियर बनाए, जनगणना रिपोर्ट बनाई, पूरे भारत को क्षेत्रों में बांटकर एथोलॉजिकल सर्वे कराया। लिंगविस्टिक सर्वे कराया। इन सबके पीछे उनकी सम्राज्य वादी सोच थी जिसमे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत एक बिखरा हुआ समाज है और भारत (हिंदुस्तान) के विकल्प के रूप में इंडिया नाम दिया।

इसके पूर्व तक भारत के पूरे समाज को व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रचिलित था वह था हिंदू। यहां तक की भारत के बाहर भी भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी हिंदू कहा जाता था, जो लोग हिंदू कहे जाते थे उनका उपासना से कोई संबंध नहीं था। सर सैय्यद अहमद खान ने भी गुरुदासपुर में अपने भाषण में कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं तो और क्या हैं, पर अंग्रेजों ने अपनी जनगणना नीति से हिंदू शब्द को भू-संस्कृतिक अर्थ से एक धार्मिक अर्थ में रूपांतरित कर दिया। उन्होंने जनगणना के लिए जो खाने बनाए इस्लाम, ईसाईयत के समकक्ष हिंदू को भी रख दिया तब यह तर्क दिया कि यह जनगणना के सीमित उद्देश्य के लिए रखा गया है, फिर हिंदू (सनातनी) सीमाओं को उन्होंने छोटा करना शुरू कर दिया। फिर जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग श्रेणी बनाई गई, फिर सिखों को अलग किया गया। इसके बाद में जैनियों को अलग करने की कोशिश की गई इसी प्रकार बौद्धों को अलग किया गया। सन् 1891 जनगणना के आयुक्त जे.ए. बेंस से पूछा गया कि हिंदू कौन हैं तो उन्होंने कहा कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी और छोटी जातियों को निकाल कर जो बचता है वह हिंदू हैं और हिंदू होने का वही स्वरूप दिख रहा है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदू जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जिन्हें हम दलित या अछूत कहते हैं वे मनुवादी मानसिकता वाले ब्राह्मणों के कारण सदियों से हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। उन्होंने आबादी से बाहर दक्षिण दिशा में बसाया जाता था जिससे इनकी हवा भी हिंदुओं तक न पहुंच सके।

हिंदू समाज का दायरा छोटा करने का जो सिलसिला 1892 में शुरू किया गया। उसे 1904 के भारतीय परिषद अधिनियम ने बढ़ाया। इससे प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया स्थापित की गई, इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया। इस अधिनियम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया और पाकिस्तान बनने की नींव इसी अधिनियम के बनने से पड़ी। स्थानीय स्तर पर इसे 1893 में ही लागू कर दिया था लेकिन अब उसे केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। इसका मूल कारण यह था कि मुस्लिम लीग सहित अन्य संगठनों ने इसकी मांग की थी और ऐसा करना अंग्रेजों की बांटों और राज करो की नीति के अनुरूप था, उसके बाद अंग्रेजों ने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का फैसला किया पर यह महात्मा और डॉ. आम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट के कारण दलितों को मुसलमानों की भांति हिंदू समाज से अलग करने की चाल कामयाब नहीं होने पाई पर दुर्भाग्य यह है कि आज भी दलितों को हिंदू नहीं माना जाता न उन्हें मन्दिर में प्रवेश करने दिया जाता और कहीं-कहीं बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता।

संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर पूरे भारत के समाज को हिंदू ही मानते थे और विभिन्न पूजा पद्धतियों को मानने वाले समूहों को पन्थ मानते थे ये अलग बात है कि हिंदू पंथ में आ गई रुढ़िवादी कुरीतियों से कुपित होकर उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व बुद्ध धर्म अपना लिया। वे चाहते तो अपने समर्थकों के साथ इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वे जीवन पर्यंत् भारतीय ही रहना चाहते थे इसीलिए इस देश के बारे में उन्होंने कहा-

"हम भारतीय है सबसे पहले और अंत में, समय और परिस्थितियों को देखते हुए, सूरज के नीचे कुछ भी इस देश को, सुपर पॉवर बनने से नहीं रोकेगा"।

इसी कारण वे धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के खिलाफ थे और वे इस मत के थे कि यदि देश का बंटवारा आवश्यक हो ही गया तो जनसंख्या का सम्पूर्ण स्थानांतरण हो अर्थात सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और बाकी पंथों के मानने वाले जिन्हें सन् 1891 की जनगणना के पूर्व तक हिंदू शब्द से संबोधित किया जाता था भारत में रह जाएं।

डॉ. आंबेडकर की योजना यह थी कि जिस तरह से आटोमन सम्राज्य के पश्चात ग्रीक, टर्की और बुल्गारिया के बीच जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ ठीक उसी प्रकार यह भारत में भी हो सकता था। उन्होंने अपनी योजना में संपत्ति, पेंशन आदि के अधिकारों की अदला-बदली की कार्य योजना सामने रखी जिसे कांग्रेस नेताओ ने असंभव कह कर ठुकरा दिया। क्योंकि कांग्रेस नेता हिंदू-मुस्लिम गठजोड़ की झूठी कल्पनाओ में भटक रहे थे। डॉ. आंबेडकर की कार्य योजना को अस्वीकार करने के बाद पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रूक गई जिससे कुछ समय बाद हिंदू-मुस्लिम गठजोड़ का असली चेहरा सामने आ गया और उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया गया और भारत में रुके मुसलमान कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के कारण अपने आप को हिंदू कहने से कट गए।

यह निर्विवाद सत्य है कि हिंदू का जो स्वरूप आज दिख रहा है वह अंग्रेजों द्वारा कराई गई 1891 की जनगणना का परिणाम है, जिसमें हर भारतवासी के लिए प्रचिलित शब्द हिंदू को सीमित कर दिया और हिंदू की यह परिभाषा गढ़ दी कि जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासियों और छोटी जातियों को निकालने के बाद जो बचता है वह हिंदू है। परंतु यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा जिसे दलित या अछूत कहा जाता है उसे अंग्रेजों के भारत आने से पहले ही मनुवादियों ने हिंदू समाज से बहिस्कृत कर दिया था। अब जब तक इन्हें खुले मन से हिंदू समाज में स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार वे मुस्लिम जिन्ना की बात न मानकर हिंदुस्तान को अपना घर मानकर यही रह गए उन्हें भी हिंदू समाज का हिस्सा मानना होगा। इससे पहले कुछ कट्टरपंथियों द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सपना नहीं पूरा होने वाला। क्योंकि 1891 की जनगणना से पूर्व का भारत जिसे अंग्रेजों और 1885 में बनी कांग्रेस की मिली भगत से कई पंथों वाले हिंदू समाज को कई धर्मों में बांट दिया गया।

(लेखक एक पहल एनजीओ के राष्ट्रीय महासचिव और भारत सरकार के पूर्व उपसचिव है।)

आयकर कानून संशोधन विधेयक के निहितार्थ

अभिषेक गुप्ता

आजाद भारत में पहली बार नया आयकर कानून बनाया जा रहा हैं। जिसके लिए संसद में संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ है। जिसके सभापति ओडिशा से वरिष्ठ भाजपा नेता सह केंद्रपाड़ा लोक सभा से निर्वाचित बैजयंत पंडा को बनाया गया हैं। इस कानून संशोधन पर भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। आपराधिक कानूनों पर विचार देने के लिए देश के सभी अधिवक्ता संघों और अन्य संस्थाओं को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसी तरह देश के सभी स्त्तर के चेंबर ऑफ कॉमर्स से सुझाव लिए बिना आयकर कानून में संशोधन करना जनहित में नही होगा। कर प्रबंधन से संबंधित शिक्षा देने वाली संस्थाओं की राय भी ली जानी चाहिए। अन्य व्यवसायिक संगठनों तथा कर दाताओं से सुझाव लिये जाने चाहिए। कर लगाने वाले की अपनी दृष्टि होती हैं। साधारणतः वे सभी को कर की चोरी करने वालें मानते हैं। कर दाता और संग्रह कर्त्ता दोनों की मानसिकता और जीवन यापन करने की प्रणाली और प्रक्रिया अलग होती हैं। एक आय पर कर देता हैं तो दूसरा मूल्यांकन करता हैं। मूल्यांकन करने वाला वर्ग किसी न किसी रूप में कुछ राशि आय कर मुक्त पाता हैं। एक हैं अपने पसीने, पुरुषार्थ और परिश्रम से आय करता हैं और राष्ट्र की पूँजी निर्माण में सहयोग करता हैं। दूसरा खपत करने वाला वर्ग होता हैं। उसमें अनुत्पादक काम में लगा रहता हैं और आय कर मुक्त सुविधा पाता हैं। संविधान का पहला शब्द हैं "समत्ता" क्या उसका पालन होता हैं? सभी नागरिक समान हैं। राष्ट्र की संचित निधि पर सभी का समान अधिकार होता हैं। कर निर्धारण करते समय इस पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

हर क्रय पर और उपभोक्ता सामग्री पर कर चुकता हैं तब फिर अप्रत्यक्ष कर का मूल्यांकन क्यों नही किया जाता हैं। अनेकों प्रकार के अप्रत्यक्ष कर चुकाने के बाद जो राशि बचती हैं फिर उस पर भी एक सीमा के बाद कर लगता हैं। इस पर चिंतन करना चाहिए। आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री और विलासिता वाली सामग्री पर जो खर्च होता हैं वह बराबर नही होना चाहिए। एक खर्च हैं जो जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य होता हैं तो दूसरा आराम दायक और विलासिता की सामग्री पर खर्च किया जाता हैं। दोनों पर कर लगाते समय अंतर होना चाहिए। आज शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पर खर्चा बढ़ा है। उदाहरण कोई मध्यम आय वर्ग का काफी परिश्रम के बाद जैसे तैसे दस बारह लाख की गाड़ी लेता हैं। डीजल वाली गाड़ी को दस वर्ष में और पेट्रोल वाली गाड़ी को पंद्रह वर्ष में स्क्रैप बना दिया जाता हैं। क्या उतनी अवधि में उसके पास गाड़ी खरीदने के लायक पैसे की बचत हो सकती हैं। वह बैंक का किस्त भी अदा नही कर पाता हैं तब तक गाड़ी स्क्रैप बना दी जाती हैं। क्या यह मानवीय दृष्टि कोण है?

बड़े बड़े लोग ट्रस्ट बनाकर परिवार के लोगों को सदस्य बना लेते हैं और उस पर आयकर की छूट पाते हैं। ट्रस्ट के प्रबंधन पर जो खर्च होता हैं अथवा ट्रस्ट के द्वारा जो सेवा कार्य किया जाता हैं उसका उनके परिवार वालों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता हैं। परिवार भी तो प्राकृतिक ट्रस्ट होता हैं। ऐसे हजारों ट्रस्ट वाले उसका लाभ उठाते हैं। नाम कमाते हैं, परोपकार के बहाने अपनी कम्पनी का प्रचार करते है और कर में छूट पाते हैं। क्या यह भी वैधानिक कर की चोरी नही हैं?

व्यवसायिक घराने अपना प्रबन्ध मण्डल बनाते हैं। उसमें उनके परिवार के ही सदस्य होते हैं। एक दो उनके नामित होते हैं। उस कंपनी पर सरकार के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का कर्ज होता हैं। शेयर बाजार के द्वारा आम लोगों का पैसा लगा होता हैं। परंतु उसके प्रबन्धन और संचालन पर उनके परिवार का नियंत्रण होता हैं। प्रबंध मण्डल के सदस्यों को वेत्तन भत्ता और अन्य सुविधाओं पर निर्णय वे ही करते हैं। इस प्रकार जो सार्वजनिक क्षेत्रों तथा आम नागरिकों के शेयर वाली राशि से चलती है। उस कंपनी पर सरकार का नियंत्रण नही होता हैं। वे स्वयंभू होते हैं। उनके कंपनियों के समारोहों तथा पारिवारिक समारोहों पर जो खर्च होता हैं वह कहां से आता हैं? साधारण लोगों को तो पैसा पैसा का हिसाब देना पड़ता हैं। एक देश में दो नियम क्यों हैं?

किसानों को ज्यादा परेशान किया जा रहा हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं। जिनकी जोत अलाभकारी हैं। बिहार में 98% हैं। नए नए नगर निगम, महानगर पालिका और नगर पंचायत बनाए जाते रहते हैं। नगर निगम और महानगर पालिका की सीमा से आठ किलोमीटर तक की जमीन को व्यवसायिक माना गया हैं। जमीन पंचायत के अंदर हैं परंतु व्यवसायिक हैं। खेती होती हैं, एक फसल वाली होती हैं। उसमें व्यवसाय का पता नही है फिर व्यवसायिक बना कर कर लिया जाता हैं। ऐसा कभी नही हुआ था और न हो रहा होगा। उस जमीन का सर्किल रेट काफी होता हैं। उतना पर बिकती भी नही हैं। ऊपर से यह नियम कि उस जमीन के बेचने से जो पैसा आयेगा उससे उस व्यक्ति को अपने नाम से ही जायदाद खरीदना होगा। बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी के इलाज पर खर्च नही कर सकते हैं। परिवार बढ़ने के कारण अपने बच्चों के लिए नया मकान भी नही बना सकता हैं। कानून हैं कि पिता माता की संपत्ति पर बच्चों का संवैधानिक अधिकार होता हैं। जमीन बेचने से जो पैसा आता हैं उसको वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हैं। ऊपर से व्यवसायिक बना देने से उस पर तीस प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता हैं। जमीन कृषि वाली हैं परंतु उसको व्यवसायिक बना कर किसानों को लुटा जाता हैं। क्या यह उचित है?

सात लाख सीमा निर्धारित करने का क्या औचित्य है और उसके मूल्यांकन का आधार क्या है? आज कल बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च आता हैं। परिवार में कई मोटर साइकिल हैं अथवा एक कार है क्या उस पर खर्च नही होता हैं। मकान किराया, बिजली पानी और यातायात पर खर्च नही होता हैं? दूसरी तरफ आवासीय वाहन, कार्यालय व्यय तथा बिजली पानी मुफ्त मिलता हैं। दैनिक भत्ता कर मुक्त होता हैं। एक भारत में दो भारत हैं। एक कर मुक्त सुविधा पाने वाला भारत और दूसरा रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई पर खर्चा के लिए भी कर देने वाला भारत। अंग्रेजी राज की मानसिकता से स्वतंत्र भारत का कानून नही बनाया जाना चाहिए। एक है श्रम जीवी भारत तो दूसरा बुद्धिजीवी भारत। एक हैं शारीरिक श्रम करने वाला भारत तो दूसरा हैं बौद्धिक श्रम करने वाला भारत। कानून बनाते समय इस पर चिंतन करना चाहिए। देश के करोड़ों लोगों की भावना को केंद्र सरकार के सामने रख रहा हूँ। स्वतंत्र भारत में नया मन के साथ नया समाज बनाने के लिए नया कानून बनना चाहिए।

समिति के सभी सदस्य इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की कृपा करें। इन विषयों को 50 से 60 के दशक में डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्त्व में समाजवादी सार्वजनिक तौर पर उठाते रहते थे। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च हैं। आयकर कानून संशोधन विधेयक को लोक हित में लाना होगा न कि मनवाने वालें भाव से पालन करवाना होगा।

लेखक: अभिषेक गुप्ता, राजनैतिक विश्लेषक हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक: एक सामाजिक सुधार, न कि धार्मिक विवाद

इंशा वारसी

कार्ल मार्क्स ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था – "धर्म जनता के लिए अफीम के समान है", यह वाक्य धर्म की तुलना एक नशे से करता है और रूपक रूप में समझाता है कि धर्म किस प्रकार लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कथन वर्तमान में वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़े विवादों पर सटीक बैठता है, क्योंकि कुछ समूह इसे इस्लामी संस्थाओं पर सीधा हमला बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, यदि इन संशोधनों का गहराई से विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि इन बदलावों का उद्देश्य किसी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। धर्म से जुड़े मुद्दे अक्सर जनता की भावनाओं को भड़का सकते हैं, लेकिन बिना उचित जांच-पड़ताल के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित होगा। इसीलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वक्फ संशोधन किसी धार्मिक संघर्ष का हिस्सा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से लड़ने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक आवश्यक सामाजिक सुधार है।

वक्फ की अवधारणा इस्लामी शरीयत में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, जैसा कि कुरान में वर्णित है। कुरान में दान और उदारता को बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन वक्फ बोर्ड जैसी किसी संस्था का उल्लेख नहीं मिलता। कई आयतों में अल्लाह के नाम पर संपत्ति दान करने की बात कही गई है, परंतु यह किसी संस्थागत व्यवस्था को निर्देशित नहीं करता। उदाहरण के लिए, "तुम नेक नहीं बन सकते जब तक अपनी प्रिय वस्तुओं में से कुछ दान न करो, और जो कुछ तुम दान करते हो, अल्लाह उसे भली-भांति जानता है।" (सूरह आल-इमरान: 92) और "जो लोग अल्लाह के मार्ग में अपनी संपत्ति खर्च करते हैं और फिर अपने दान का घमंड नहीं करते तथा दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, उन्हें उनके ईश्वर की ओर से प्रतिफल मिलेगा।" (सूरह अल-बकराह: 262)। 

इन आयतों का गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वक्फ एक प्रशासनिक संस्था के रूप में सदियों में विकसित हुई है और यह सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रथाओं के तहत अस्तित्व में आई, न कि किसी धार्मिक आदेश के रूप में। इसलिए, वक्फ संशोधन विधेयक को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखना अनुचित होगा। इसके अतिरिक्त, हनफ़ी फिक्ह (जिसे अधिकांश भारतीय मुस्लिम मानते हैं) के अनुसार, किसी वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली (प्रशासक) के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान, दारुल उलूम देवबंद, ने अपने फतवा नंबर 34944 में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ मामलों की अच्छी जानकारी रखता हो, ईमानदार और सक्षम हो, तो वह वक्फ संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, चाहे उसका धार्मिक मत कुछ भी हो।

सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन वर्तमान वक्फ अधिनियम की संरचनात्मक खामियों को दूर करने के लिए लाए गए हैं। इनमें संपत्तियों के सत्यापन की अनिवार्यता, विवादित संपत्तियों के मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का अधिकार, वक्फ बोर्डों में अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले व्यक्तियों की भागीदारी, और वक्फ बोर्डों को दी गई मनमानी शक्तियों को सीमित करने जैसे सुधार शामिल हैं। 

वक्फ संशोधन विधेयक को धार्मिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करना न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल मुद्दे को दरकिनार करना है, बल्कि इससे अनावश्यक सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। अब समय आ गया है कि हम विश्वास और शासन को अलग रखें और सुनिश्चित करें कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शिता, कुशलता और समावेशिता के साथ किया जाए। यह कदम न केवल संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, बल्कि इस्लामी दान की मूल भावना से भी मेल खाता है।

— इंशा वारसी (फ्रैंकोफोन और पत्रकारिता अध्ययन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया)

 

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